मंगलवार को दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद भी सीबीआई पश्चिम बंगाल सीआईडी से शाहजहां शेख की हिरासत हासिल करने में विफल रही थी।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के आज एक ताजा निर्देश के बाद, बुधवार शाम को सीबीआई को निलंबित टीएमसी नेता शाहजहाँ शेख की हिरासत मिल गई, जो संदेशखाली ईडी के आधिकारिक हमले के मामले में आरोपी है।
शाम चार बजे से पहले सीबीआई अधिकारियों की एक टीम बभनी भवन पुलिस मुख्यालय पहुंची. लेकिन पीटीआई के मुताबिक, राज्य एजेंसी की ओर से हैंडओवर शाम करीब 6:48 बजे हुआ।
सीआईडी के एक अधिकारी ने कहा, ”शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया गया।”
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh being brought out of Bhabani Bhaban Police Headquarters by the CBI team. He has been handed over to the CBI.
Calcutta High Court today observed that investigation into the attack on ED officials should be… pic.twitter.com/IiZ5wk0tG3
— ANI (@ANI) March 6, 2024
मंगलवार को दो घंटे से अधिक समय तक इंतजार करने के बाद भी सीबीआई पश्चिम बंगाल सीआईडी से शाहजहां शेख की हिरासत हासिल करने में विफल रही थी।
#WATCH | Kolkata, West Bengal | Sandeshkhali accused Shahjahan Sheikh being brought out of Bhabani Bhaban Police Headquarters by the CBI team. He has been handed over to the CBI.
Calcutta High Court today observed that investigation into the attack on ED officials should be… pic.twitter.com/IiZ5wk0tG3
— ANI (@ANI) March 6, 2024
सीआईडी ने तब कहा था कि संदेशखाली के नेता को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया क्योंकि राज्य सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय चली गई है।
शेख को 5 जनवरी को संदेशखाली में ईडी अधिकारियों पर भीड़ के हमले से संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब केंद्रीय एजेंसी कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में उनके परिसर की तलाशी लेने गई थी।
सीआईडी ने तर्क दिया था कि शाहजहां शेख को केंद्रीय एजेंसी को नहीं सौंपा गया था क्योंकि राज्य सरकार कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और राज्य के वकील से रजिस्ट्रार जनरल के समक्ष मामले का उल्लेख करने को कहा।