दिल्ली की अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन नहीं करने के लिए ईडी द्वारा दायर एक नई याचिका पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया।
कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन नहीं करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक नई याचिका पर दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया।
राउज़ एवेन्यू कोर्ट की अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा ने मामले को अब 16 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अब तक केंद्रीय जांच एजेंसी के 8 समन में शामिल नहीं हुए हैं। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 50 के तहत पिछले चार समन को नजरअंदाज करने के लिए उनके खिलाफ यह नई शिकायत दर्ज की है।
इससे पहले, ईडी ने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जारी किए गए पहले तीन समन में शामिल नहीं होने के लिए उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। वह मामला भी सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है, उस मामले में 16 मार्च को सुनवाई होगी.
दिल्ली के सीएम ने ईडी के सभी समन को अवैध बताया है. आठवें समन से बचते हुए केजरीवाल ने ईडी को सूचित किया कि उनसे 12 मार्च के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लिंक के जरिए पूछताछ की जा सकती है।
4 मार्च को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी ने कुछ भी गलत नहीं किया है और न ही वे छिपने की कोशिश कर रहे हैं.
इस मामले में आप नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह, पार्टी संचार प्रभारी विजय नायर और कुछ शराब कारोबारियों को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
ईडी ने दलील दी है कि आप ने गोवा विधानसभा चुनाव में लगभग 45 करोड़ रुपये की अपराध आय का इस्तेमाल किया।
दिल्ली की आबकारी नीति कथित तौर पर शराब व्यापारियों को इस तरह से लाइसेंस देने के आरोपों के घेरे में आने के बाद रद्द कर दी गई थी कि इसने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। आम आदमी पार्टी ने इन दावों का खंडन किया है.
नीति को रद्द किए जाने के बाद, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसके निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच की सिफारिश की। जिसके बाद ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज किया।