दिल्ली पुलिस ने वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, शाही ईदगाह तनाव और आगामी चुनावों से संबंधित संभावित गड़बड़ी के कारण कई इलाकों में धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिए हैं।
दिल्ली पुलिस ने संभावित व्यवधानों की चिंताओं का हवाला देते हुए अगले छह दिनों के लिए राजधानी शहर के कई स्थानों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 लागू कर दी है। 30 सितंबर से लागू ये प्रतिबंध 5 अक्टूबर तक लागू रहेंगे। प्रभावित क्षेत्रों में नई दिल्ली, मध्य दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और शहर की सीमा से लगे सभी क्षेत्र शामिल हैं।
दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि के दौरान विरोध प्रदर्शन और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध रहेगा तथा किसी भी प्रकार का हथियार ले जाना सख्त वर्जित रहेगा।
“उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं, संजय अरोड़ा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 163 द्वारा मुझे प्रदत्त शक्तियों के तहत, भारत सरकार के कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 2654 दिनांक 16.07.2024 के अनुसार, नई दिल्ली, उत्तर और मध्य जिलों के साथ-साथ दिल्ली की राज्य सीमाओं पर अधिकार क्षेत्र वाले सभी पुलिस स्टेशनों के लिए यह लिखित आदेश जारी करता हूं, 30/09/2024 से 5/10/2024 तक छह दिनों की अवधि के लिए। आदेश प्रतिबंधित करता है: (i) पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों का जमावड़ा; (ii) आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां, लाठी, भाले, तलवारें, डंडे, ईंट-पत्थर आदि ले जाना; इंडिया टीवी के अनुसार, आयुक्त कार्यालय ने कहा, “भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत 150 करोड़ रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की जाएगी।”
दिल्ली में धारा 163: खुफिया जानकारी से गड़बड़ी की आशंका
यह निर्णय खुफिया सूचनाओं के आधार पर लिया गया है, जिसमें कई मौजूदा मुद्दों के कारण संभावित अशांति का संकेत दिया गया है। इनमें से प्रमुख हैं वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक, शाही ईदगाह को लेकर तनाव और दो राज्यों में चुनाव। अधिकारियों को डर है कि इन मामलों से अशांति फैल सकती है, जिसके कारण निवारक उपाय किए गए हैं।
दिल्ली पुलिस के नोटिस के अनुसार, विभिन्न संगठनों ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई है। सुरक्षा के ये कड़े कदम दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र चुनावों के आगामी नतीजों और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भी लागू होंगे, जिस दौरान नई दिल्ली और मध्य दिल्ली में वीवीआईपी की आवाजाही बढ़ जाएगी।
हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे धारा 163 लागू करना और भी अधिक संवेदनशील हो गया है।