दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है।

दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 20 अगस्त तक बढ़ा दी। आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में कथित अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद से अरविंद केजरीवाल 21 मार्च से हिरासत में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, वे फिलहाल सीबीआई मामले में जेल में हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें उन्होंने कथित शराब नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी। उच्च न्यायालय ने सीबीआई मामले में अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया और निचली अदालत में जाने की छूट दी।

उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, “यह नहीं कहा जा सकता कि गिरफ्तारी बिना किसी न्यायोचित कारण के की गई। जहां तक ​​जमानत आवेदन का सवाल है, इसे निचली अदालत में जाने की स्वतंत्रता के साथ निपटाया जाता है।”

न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की इसी पीठ ने सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली केजरीवाल की अंतरिम याचिका को खारिज कर दिया।

पिछले हफ़्ते दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी शराब नीति मामले में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की नियमित ज़मानत याचिका पर फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। नियमित ज़मानत पर फ़ैसला अभी आना बाकी है।

सीबीआई ने केजरीवाल की जमानत का विरोध किया और कहा कि उसने अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दी है और वह मुकदमा शुरू करने के लिए तैयार है। सीबीआई के वकील ने दलील दी कि केजरीवाल कैबिनेट के मुखिया हैं और उन्होंने नई आबकारी नीति पर हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर हस्ताक्षर करने मात्र से केजरीवाल मास्टरमाइंड बन जाते हैं तो एलजी वीके सक्सेना ने भी नीति पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हें भी मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए। हालांकि, सीबीआई के वकील ने कहा कि सिंघवी मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

Mrityunjay Singh

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